Re-engagement of Retired Railway Staff
Source: Railway Board Letter No. E(NG)II/2024/RC-4/9dated 15.10.2024 (RBE 96/2024) click for the RB Letter
Key Points:
Eligibility: Non-gazetted retired railway staff from Pay Level-1 to Pay Level-7
Authority: GMs
Medical Fitness: Re-engaged staff must be medically fit as per existing practices.
Restrictions: Safety related Retirement Scheme / LARSGESS - Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff - Not eligible
Free from DAR / Vigilance cases
APAR Criteria: Last 5 APARs (Annual Performance Appraisal Reports) - Minimum Good grading.
Age Limit: 65 years.
Remuneration: Difference between the last drawn Pay and the Basic Pension. No increments, DA & HRA.
Leave: 1.5 days for every completed month. No carry forward to next year.
Duration: Initially for 1 year. It is extended for 1 year based on performanceInitial engagement subject to maximum of 65 years of age. .
Replacement: Re-engaged staff will be relieved upon the joining of candidates from RRBs - Railway Recruitment Boards
Restrictions on Powers: Re-engaged staff cannot hold charge of a unit or exercise financial or safety certification powers. No D&AR powers.
Suggestions: Re-engaged staff may recommend their suggestions on financial & service matters to the regular staff / officers.
Integrity: The integrity of re-engaged staff must be verified.
–end–
सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति
मुख्य बिंदु:
पात्रता: वेतन स्तर-1 से वेतन स्तर-7 तक गैर-राजपत्रित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी
प्राधिकरण: जीएम
मेडिकल फिटनेस: पुनः नियोजित कर्मचारी मौजूदा प्रथाओं के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।
प्रतिबंध: सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना / LARSGESS - सुरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना - पात्र नहीं
DAR / सतर्कता मामलों से मुक्त
APAR मानदंड: अंतिम 5 APAR (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट) - न्यूनतम अच्छी ग्रेडिंग।
आयु सीमा: 65 वर्ष।
पारिश्रमिक: अंतिम आहरित वेतन और मूल पेंशन के बीच का अंतर। कोई वेतन वृद्धि, डीए और एचआरए नहीं।
छुट्टी: प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन। अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
अवधि: शुरू में 1 वर्ष के लिए। इसे प्रदर्शन के आधार पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। प्रारंभिक नियुक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु के अधीन है।
प्रतिस्थापन: आरआरबी - रेलवे भर्ती बोर्ड से उम्मीदवारों के शामिल होने पर पुनः नियुक्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। शक्तियों पर प्रतिबंध: पुनः नियुक्त कर्मचारी किसी इकाई का प्रभार नहीं संभाल सकते हैं या वित्तीय या सुरक्षा प्रमाणन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई डीएंडएआर शक्तियां नहीं। सुझाव: पुनः नियुक्त कर्मचारी वित्तीय और सेवा मामलों पर अपने सुझाव नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों को दे सकते हैं। ईमानदारी: पुनः नियुक्त कर्मचारियों की ईमानदारी की पुष्टि की जानी चाहिए।
-समाप्तः-