Railway Accounts Department Examinations

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Saturday, October 26, 2024

FRBM Act 2003 - Bilingual

 

FRBM Act - Fiscal Responsibility & Budget Management Act

Key Points

  • Enacted in the year: 2003

  • Objectives

  1. Reduction of Fiscal deficit 

  2. Helps in Financial discipline, stable inflation & interest rates

  3. Improve Macroeconomic management

  4. Achieve Long-economic stability 

  5. Public Accountability: It promotes transparency in government finances, ensuring public accountability for fiscal policies.

  • Fiscal Deficit Target: Limit fiscal deficit to 3% of the GDP by 31.03.2021

  • Revenue Deficit Elimination: Ensure that the revenue deficit is reduced to zero.

  • Fiscal Deficit: The difference between a government's total expenditure and its total revenue, excluding money from borrowing.

  • Revenue Deficit: The shortfall in the government’s revenue receipts compared to its revenue expenditure.

  • The Difference between Fiscal and Revenue is the Fiscal relates Total transactions, whereas Revenue relates Revenue transactions only

  • Debt Targets: Reduce total government debt as a proportion of GDP. (40% of GDP by 2024-25)

  • Expenditure Control: Focuses on rationalizing government expenditure to ensure sustainability.

  • Fiscal Transparency: Government must provide clear data on fiscal policies and their outcomes. 

  •  Escape Clauses: Allows temporary deviation from fiscal deficit targets in cases like natural disasters, national security, or severe economic downturns.

  • Target Misses: The set targets have often been revised or missed, especially due to economic slowdowns or other emergencies like the COVID-19 pandemic.

  • State-Level FRBM Acts: Several Indian states have their own versions of the FRBM Act, aligning with the central goals but allowing for state-specific fiscal policies.

-end-


एफआरबीएम अधिनियम - राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम


मुख्य बिंदु

  • वर्ष 2003 में अधिनियमित

  • उद्देश्य:

  • राजकोषीय घाटे में कमी

  • वित्तीय अनुशासन, स्थिर मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में मदद करता है

  • मैक्रोइकॉनॉमिक प्रबंधन में सुधार

  • दीर्घ-आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना

  • सार्वजनिक जवाबदेही: यह सरकारी वित्त में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, राजकोषीय नीतियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

  • राजकोषीय घाटा लक्ष्य: 31.03.2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करना

  • राजस्व घाटा उन्मूलन: सुनिश्चित करें कि राजस्व घाटा शून्य हो जाए।

  • राजकोषीय घाटा: सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर, उधार से प्राप्त धन को छोड़कर।

  • राजकोषीय घाटा: सरकार के राजस्व व्यय की तुलना में सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कमी।

  • राजकोषीय और राजस्व के बीच अंतर यह है कि राजकोषीय कुल लेनदेन से संबंधित है, जबकि राजस्व केवल राजस्व लेनदेन से संबंधित है

  • ऋण लक्ष्य: सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल सरकारी ऋण को कम करें। (2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 40%)

  • व्यय नियंत्रण: स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी व्यय को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

  • राजकोषीय पारदर्शिता: सरकार को राजकोषीय नीतियों और उनके परिणामों पर स्पष्ट डेटा प्रदान करना चाहिए।

  • एस्केप क्लॉज़: प्राकृतिक आपदाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर आर्थिक मंदी जैसे मामलों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से अस्थायी विचलन की अनुमति देता है।

  • लक्ष्य चूक: निर्धारित लक्ष्यों को अक्सर संशोधित किया गया है या चूक गए हैं, खासकर आर्थिक मंदी या COVID-19 महामारी जैसी अन्य आपात स्थितियों के कारण।

  • राज्य-स्तरीय FRBM अधिनियम: कई भारतीय राज्यों के पास FRBM अधिनियम के अपने संस्करण हैं, जो केंद्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं लेकिन राज्य-विशिष्ट राजकोषीय नीतियों की अनुमति देते हैं।

-अंत-


Friday, October 18, 2024

सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति Re-engagement of Retired Railway Staff

 

Re-engagement of Retired Railway Staff

Source: Railway Board Letter No. E(NG)II/2024/RC-4/9dated 15.10.2024 (RBE 96/2024) click for the RB Letter  

Key Points: 

  1. Eligibility: Non-gazetted retired railway staff from Pay Level-1 to Pay Level-7 

  2. Authority: GMs

  3. Medical Fitness: Re-engaged staff must be medically fit as per existing practices.

  4. Restrictions: Safety related Retirement Scheme / LARSGESS - Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff  - Not eligible

  5. Free from DAR / Vigilance cases

  6. APAR Criteria: Last 5 APARs (Annual Performance Appraisal Reports)  - Minimum Good grading. 

  7. Age Limit: 65 years. 

  8. Remuneration: Difference between the last drawn Pay and the Basic Pension. No increments, DA & HRA. 

  9. Leave: 1.5 days for every completed month.  No carry forward to next year. 

  10. Duration: Initially for 1 year.  It is extended for 1 year based on performanceInitial engagement subject to maximum of 65 years of age. .

  11. Replacement: Re-engaged staff will be relieved upon the joining of candidates from RRBs - Railway Recruitment Boards

  12. Restrictions on Powers: Re-engaged staff cannot hold charge of a unit or exercise financial or safety certification powers. No D&AR powers. 

  13. Suggestions: Re-engaged staff may recommend their suggestions on financial & service matters to the regular staff / officers. 

  14. Integrity: The integrity of re-engaged staff must be verified.

–end–


सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति


मुख्य बिंदु:


  1. पात्रता: वेतन स्तर-1 से वेतन स्तर-7 तक गैर-राजपत्रित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी

  2. प्राधिकरण: जीएम

  3. मेडिकल फिटनेस: पुनः नियोजित कर्मचारी मौजूदा प्रथाओं के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

  4. प्रतिबंध: सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना / LARSGESS - सुरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना - पात्र नहीं

  5. DAR / सतर्कता मामलों से मुक्त

  6. APAR मानदंड: अंतिम 5 APAR (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट) - न्यूनतम अच्छी ग्रेडिंग।

  7. आयु सीमा: 65 वर्ष।

  8. पारिश्रमिक: अंतिम आहरित वेतन और मूल पेंशन के बीच का अंतर। कोई वेतन वृद्धि, डीए और एचआरए नहीं।

  9. छुट्टी: प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन। अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

  10. अवधि: शुरू में 1 वर्ष के लिए। इसे प्रदर्शन के आधार पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। प्रारंभिक नियुक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु के अधीन है।

  11. प्रतिस्थापन: आरआरबी - रेलवे भर्ती बोर्ड से उम्मीदवारों के शामिल होने पर पुनः नियुक्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। शक्तियों पर प्रतिबंध: पुनः नियुक्त कर्मचारी किसी इकाई का प्रभार नहीं संभाल सकते हैं या वित्तीय या सुरक्षा प्रमाणन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई डीएंडएआर शक्तियां नहीं। सुझाव: पुनः नियुक्त कर्मचारी वित्तीय और सेवा मामलों पर अपने सुझाव नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों को दे सकते हैं। ईमानदारी: पुनः नियुक्त कर्मचारियों की ईमानदारी की पुष्टि की जानी चाहिए।

-समाप्तः-


Thursday, September 19, 2024

Charged Expenditure - प्रभारित व्यय

 


Charged expenditure


  • Government expenditure is divided into 1. Voted expenditure & 2. Charged Expenditure


  1. Voted - Made from CFI - Consolidated Fund of India 


  1. Charged - Charged upon CFI - Consolidated Fund of India

 

  • Para 302 of Finance Code &  Article 112 (2) of Constitution of India  prescribes estimates of expenditure embodied in the Annual financial statement i.e., Annual Budget shall show separately i.e.,


  1. Charged expenditure - the amounts required to meet expenditure charged upon the Consolidated Fund of India &


  1. Voted expenditure - the amounts required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of India.

 

  • Article 113 (1) the Constitution of India: The estimates of expenditure CHARGED upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the Vote of Parliament". However Parliament may discuss it. 

 

  • Rationale: The idea behind charging certain expenditures is to protect important constitutional offices and their functioning from being influenced by political considerations. By exempting them from the vote of Parliament, the Constitution ensures financial autonomy for key branches of government like the judiciary, the President’s office, and constitutional authorities like the CAG. 

 

  • The meaning of "Charge" (adjective) is "to impose on".  In reality too, Charged expenditure is imposed on the Consolidated Fund of India instead of obtaining the approval of Parliament. 


  • The concept of Charged expenditure and its specific privilege is operational in European countries too.

Examples of Charged Expenditure:  


  1. President of India and its Office expenditure 

  2. Chairman (Vice President of India) and Deputy Chairman of Rajya Sabha - Pay & allowances

  3. Speaker & Deputy Speaker of Lok Sabha - Pay & allowances 

  4. C&AG - Comptroller & Auditor General of India - Pay & allowances

  5. Supreme Court & High Courts Judges - Pay, allowances & Pension. 

  6. Any sum required to satisfy any Judgment, Decree or Award or any Court or Arbitral Tribunal  (not Awards by the Arbitrators appointed by GM) 

  7. Debt charges for which the Govt of India is liable (inc: Interest & Repayment of Loans)  - Examples are World Bank Loan & JICA (Japan International Cooperation Agency)  loan taken for the construction of Dedicated Freight Corridor. Because the Govt cannot afford to delay the Loans repayment.

  8. Any other expenditure declared by the Constitution or by Parliament to be so charged. 


Differences between

Voted expenditure

Charged expenditure

1. Requires approval of Parliament.

1. Doesn't require approval of Parliament. However Parliament can discuss the estimates of Charged expenditure.

2. Rationale: In Democratic countries like India, the Govt. cannot spend from the Consolidated Fund unless the expenditure is voted in the lower house of the Parliament.  Because the real power lies in public.  Parliament which consists of representatives of Public i.e., Members of Parliament have control on the expenditure to be met from Consolidated Fund of India.

2. Rationale: To safeguard the freedom/interest of judiciary, constitutional bodies like President of India, Vice- President of India, Speaker,CAG etc, the expenditure related to these are placed outside the scope of approval of Parliament. Otherwise they are not able to discharge their duties independently.

3. Article 113 (2) of the Constitution of India

3. Article 113 (1) of the Constitution of India


Misconceptions - Charged Expenditure


  1. Arbitration Award made by the Railway Arbitrator comes under Chargeable expenditure.  - It is incorrect.  The correct one is, comes under Voted Expenditure.  


  1. Pay & Allowances of the Officers and Staff of Audit Dept comes under Chargeable Expenditure.  The correct one is it comes under Voted expenditure duly allocated to the erstwhile Demand No.02  - Miscellaneous Expenditure (General) under Major Head 3001).  However Pay & allowances of C&AG comes under Chargeable Expenditure


  1. Chargeable expenditure is charged to the Contingency Fund of India.  The correct one is the CFI - Consolidated Fund of India (Authority: Article 302 of the Constitution of India) 

Key Points - Charged Expenditure:


  1. Government expenditure is divided into two categories. 1. Voted expenditure 2. Charged expenditure

  2. Voted Expenditure - Made from CFI 

  3. Charged Expenditure - Charged upon CFI 

  4. CFI stands for Consolidated Fund of India 

  5. Charged expenditure - Not submitted to the Vote of Parliament. However it may be discussed. {Article 113 (1)}

  6. Award made by Railway Arbitrators - Allocated to Voted Expenditure (Not Charged Expenditure)

  7. Pay & allowances of Officers & Staff of Audit Dept - allocated to Voted Expenditure (Not Charged expenditure)

  8. Charged Expenditure - Charged upon CFI - Consolidated Fund of India (Not Contingency Fund)

*****


प्रभारित व्यय


  • सरकारी व्यय को 1. मतित व्यय और 2. भारित व्यय में विभाजित किया जाता है


  • मतित - सी.एफ.आई. - भारत की संचित निधि से बनाया गया


  • भारित - सी.एफ.आई. - भारत की संचित निधि पर लगाया गया


  • वित्त संहिता के पैरा 302 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 (2) में वार्षिक वित्तीय विवरण में निहित व्यय के अनुमान निर्धारित किए गए हैं, अर्थात वार्षिक बजट अलग से दर्शाएगा, अर्थात,


  • भारित व्यय - भारत की संचित निधि पर लगाए गए व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ और


  • मतित व्यय - भारत की संचित निधि से किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ।


  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 (1): भारत की संचित निधि पर लगाए गए व्यय के अनुमानों को संसद के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालाँकि संसद इस पर चर्चा कर सकती है।


  • तर्क: कुछ व्ययों पर शुल्क लगाने के पीछे का विचार महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यालयों और उनके कामकाज को राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने से बचाना है। उन्हें संसद के मत से छूट देकर, संविधान न्यायपालिका, राष्ट्रपति कार्यालय और CAG जैसे संवैधानिक अधिकारियों जैसी सरकार की प्रमुख शाखाओं के लिए वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।


  • "शुल्क" (विशेषण) का अर्थ है "लगाना"। वास्तव में भी, संसद की स्वीकृति प्राप्त करने के बजाय भारत की संचित निधि पर लगाया गया व्यय लगाया जाता है।


  • शुल्क व्यय और इसके विशिष्ट विशेषाधिकार की अवधारणा यूरोपीय देशों में भी लागू है।


शुल्क व्यय के उदाहरण:

  1. भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यालय का व्यय

  2. राज्यसभा के अध्यक्ष (उपराष्ट्रपति) और उपसभापति - वेतन और भत्ते

  3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष - वेतन और भत्ते

  4. C&AG - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - वेतन एवं भत्ते

  5. सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश - वेतन, भत्ते एवं पेंशन।

  6. किसी भी निर्णय, डिक्री या पुरस्कार या किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण (महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा पुरस्कार नहीं) को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई भी राशि

  7. ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है (ब्याज एवं ऋणों की चुकौती सहित) - उदाहरण हैं विश्व बैंक ऋण एवं JICA (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) द्वारा समर्पित माल गलियारा के निर्माण के लिए लिया गया ऋण। क्योंकि सरकार ऋणों की चुकौती में देरी नहीं कर सकती। 

  8. संविधान या संसद द्वारा घोषित कोई अन्य व्यय।

दोनों के बीच मतभेद

मतदान व्यय

प्रभारित व्यय

1. संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है।

1. संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि संसद प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा कर सकती है।

2. तर्क: भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में, सरकार। जब तक संसद के निचले सदन में व्यय पर मतदान न हो जाए, तब तक समेकित निधि से व्यय नहीं किया जा सकता। क्योंकि वास्तविक शक्ति जनता के पास है। संसद जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी संसद के सदस्य भारत की समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय पर नियंत्रण रखते हैं।

2. तर्क: न्यायपालिका की स्वतंत्रता/हित की रक्षा के लिए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सीएजी आदि जैसे संवैधानिक निकायों को इनसे संबंधित व्यय संसद की मंजूरी के दायरे से बाहर रखा गया है। अन्यथा वे स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हैं।

3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 (2)

3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 (1)


भ्रांतियाँ - प्रभारित व्यय


  1. रेलवे मध्यस्थ द्वारा दिया गया मध्यस्थता पुरस्कार प्रभार्य व्यय के अंतर्गत आता है। - यह गलत है। सही है, मतदान व्यय के अंतर्गत आता है।

  2. लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्रभार्य व्यय के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर यह है कि यह पूर्व मांग संख्या 02 - प्रमुख शीर्ष 3001 के अंतर्गत विविध व्यय (सामान्य) को विधिवत आवंटित मतदान व्यय के अंतर्गत आता है।

  3. हालाँकि C&AG के वेतन और भत्ते प्रभार्य व्यय के अंतर्गत आते हैं



मुख्य बिंदु - प्रभारित व्यय:


  1.  प्रभार्य व्यय भारत की आकस्मिकता निधि में प्रभारित किया जाता है। सही उत्तर CFI - भारत की समेकित निधि (प्राधिकरण: भारत के संविधान का अनुच्छेद 302) है

  2. सरकारी व्यय को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 1. मतदान व्यय 2. प्रभारित व्यय

  3. मतदान व्यय - CFI से बनाया गया

  4. प्रभारित व्यय - CFI पर प्रभारित

  5. CFI का अर्थ है भारत की समेकित निधि

  6. प्रभारित व्यय - संसद के मतदान में प्रस्तुत नहीं किया गया। हालाँकि इस पर चर्चा की जा सकती है। {अनुच्छेद 113 (1)}

  7. रेलवे मध्यस्थों द्वारा दिया गया निर्णय - वोटेड व्यय (प्रभारित व्यय नहीं) के लिए आवंटित. लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते - वोटेड व्यय (प्रभारित व्यय नहीं) के लिए आवंटित

  8. प्रभारित व्यय - सीएफआई पर प्रभारित - भारत की समेकित निधि (आकस्मिक निधि नहीं)


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