Railway Accounts Department Examinations

Showing posts with label Bilingual. Show all posts
Showing posts with label Bilingual. Show all posts

Sunday, November 3, 2024

Approval Vs Sanction अनुमोदन बनाम मंजूरी

 


Differences between Approval & Sanction

Approval and Sanction are two distinct terms often used interchangeably in Indian Railways parlance, but they carry specific meanings. 


Approval

Sanction

First step

Second step

Formal acceptance of a proposal, plan, or project 

Formal authorization to incur expenditure on the said proposal, plan, or project 

Like giving a project the green light

Like giving a project the money to go ahead

Doesn’t involve financial commitment

Involve financial commitment

Abstract Estimate: for Administrative approval

Detailed Estimate: for Technical sanction

Example: Approving New Line and included in the Pink Book (Works Programme)

Example: Sanction of expenditure for construction of New Line by the authorities as per MSOP - Model Schedule Of Powers





अनुमोदन और मंजूरी के बीच अंतर


अनुमोदन और मंजूरी दो अलग-अलग शब्द हैं, जिन्हें भारतीय रेलवे की भाषा में अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ विशिष्ट होते हैं।


अनुमोदन

मंजूरी

पहला कदम 

दूसरा कदम

किसी प्रस्ताव, योजना या परियोजना की औपचारिक स्वीकृति

उक्त प्रस्ताव, योजना या परियोजना पर व्यय करने के लिए औपचारिक प्राधिकरण

जैसे किसी प्रोजेक्ट को हरी झंडी देना

जैसे किसी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए धन देना

इसमें वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल नहीं है

वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल करें

प्राथमिक अनुमान: प्रशासनिक अनुमोदन हेतु

विस्तृत अनुमान: तकनीकी स्वीकृति के लिए

उदाहरण: नई लाइन को मंजूरी देना और पिंक बुक (कार्य कार्यक्रम) में शामिल करना

उदाहरण: एमएसओपी के अनुसार प्राधिकारियों द्वारा नई लाइन के निर्माण के लिए व्यय की स्वीकृति - शक्तियों की आदर्श अनुसूची



Saturday, October 26, 2024

FRBM Act 2003 - Bilingual

 

FRBM Act - Fiscal Responsibility & Budget Management Act

Key Points

  • Enacted in the year: 2003

  • Objectives

  1. Reduction of Fiscal deficit 

  2. Helps in Financial discipline, stable inflation & interest rates

  3. Improve Macroeconomic management

  4. Achieve Long-economic stability 

  5. Public Accountability: It promotes transparency in government finances, ensuring public accountability for fiscal policies.

  • Fiscal Deficit Target: Limit fiscal deficit to 3% of the GDP by 31.03.2021

  • Revenue Deficit Elimination: Ensure that the revenue deficit is reduced to zero.

  • Fiscal Deficit: The difference between a government's total expenditure and its total revenue, excluding money from borrowing.

  • Revenue Deficit: The shortfall in the government’s revenue receipts compared to its revenue expenditure.

  • The Difference between Fiscal and Revenue is the Fiscal relates Total transactions, whereas Revenue relates Revenue transactions only

  • Debt Targets: Reduce total government debt as a proportion of GDP. (40% of GDP by 2024-25)

  • Expenditure Control: Focuses on rationalizing government expenditure to ensure sustainability.

  • Fiscal Transparency: Government must provide clear data on fiscal policies and their outcomes. 

  •  Escape Clauses: Allows temporary deviation from fiscal deficit targets in cases like natural disasters, national security, or severe economic downturns.

  • Target Misses: The set targets have often been revised or missed, especially due to economic slowdowns or other emergencies like the COVID-19 pandemic.

  • State-Level FRBM Acts: Several Indian states have their own versions of the FRBM Act, aligning with the central goals but allowing for state-specific fiscal policies.

-end-


एफआरबीएम अधिनियम - राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम


मुख्य बिंदु

  • वर्ष 2003 में अधिनियमित

  • उद्देश्य:

  • राजकोषीय घाटे में कमी

  • वित्तीय अनुशासन, स्थिर मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में मदद करता है

  • मैक्रोइकॉनॉमिक प्रबंधन में सुधार

  • दीर्घ-आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना

  • सार्वजनिक जवाबदेही: यह सरकारी वित्त में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, राजकोषीय नीतियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

  • राजकोषीय घाटा लक्ष्य: 31.03.2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करना

  • राजस्व घाटा उन्मूलन: सुनिश्चित करें कि राजस्व घाटा शून्य हो जाए।

  • राजकोषीय घाटा: सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर, उधार से प्राप्त धन को छोड़कर।

  • राजकोषीय घाटा: सरकार के राजस्व व्यय की तुलना में सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कमी।

  • राजकोषीय और राजस्व के बीच अंतर यह है कि राजकोषीय कुल लेनदेन से संबंधित है, जबकि राजस्व केवल राजस्व लेनदेन से संबंधित है

  • ऋण लक्ष्य: सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल सरकारी ऋण को कम करें। (2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 40%)

  • व्यय नियंत्रण: स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी व्यय को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

  • राजकोषीय पारदर्शिता: सरकार को राजकोषीय नीतियों और उनके परिणामों पर स्पष्ट डेटा प्रदान करना चाहिए।

  • एस्केप क्लॉज़: प्राकृतिक आपदाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर आर्थिक मंदी जैसे मामलों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से अस्थायी विचलन की अनुमति देता है।

  • लक्ष्य चूक: निर्धारित लक्ष्यों को अक्सर संशोधित किया गया है या चूक गए हैं, खासकर आर्थिक मंदी या COVID-19 महामारी जैसी अन्य आपात स्थितियों के कारण।

  • राज्य-स्तरीय FRBM अधिनियम: कई भारतीय राज्यों के पास FRBM अधिनियम के अपने संस्करण हैं, जो केंद्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं लेकिन राज्य-विशिष्ट राजकोषीय नीतियों की अनुमति देते हैं।

-अंत-


Saturday, October 19, 2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - CAG of India C&AG of India - Comptroller and Auditor General of India

 


C&AG of India - Comptroller and Auditor General of India


1. Introduction


  • C&AG is an independent authority under the Constitution of India.


  • It is responsible for auditing the accounts of both the central and state governments and public sector organizations.


  • The office of C&AG is crucial for upholding transparency and accountability in the public financial system.



2. Constitutional Provisions


Article 148: Establishes the C&AG of India.


Article 149: Describes the duties and powers of the C&AG.


Article 150: Mandates that the form in which accounts of the union and states shall be kept is prescribed by the C&AG.


Article 151: Provides that the reports of the C&AG shall be submitted to the President or the Governor, who shall then place it before the Parliament or state legislature, respectively.



3. Appointment and Tenure


  • Appointed by the President of India.


  • The tenure of C&AG is 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier.


  • The C&AG cannot be re-appointed to the same position after the completion of their term.



4. Functions of C&AG


  • Audit of Government Accounts: Examines whether government revenues and expenditures have been appropriately accounted for and legally authorized.


  • Audit of Public Sector Enterprises: Audits the accounts of government companies and corporations.


  • Audit of Grants and Loans: Ensures that grants or loans given to any institution or authority are used properly.


  • Performance Audit: Evaluates whether resources are being used efficiently, economically, and effectively.


  • Audit of Receipts: Checks government receipts like taxes, duties, and other income.


  • Reports to Parliament and State Legislatures: The C&AG reports are discussed by the Public Accounts Committee (PAC) and Committees on Public Undertakings (COPU).



5. Importance


  • Ensures Accountability: By auditing the accounts of the government, the C&AG ensures that public funds are used responsibly.


  • Promotes Transparency: Public audits make financial information available to the citizens, promoting transparency.


  • Guardian of Public Purse: Acts as a financial watchdog to prevent misuse of public money.


  • Assists in Policy Making: Provides valuable insights and recommendations through performance audits, helping improve governance.



6. Challenges


  • Implementation of Recommendations: Many of the recommendations made by the C&AG are not implemented effectively.


  • Lack of Sufficient Resources: Sometimes, the office faces resource constraints which hamper its functioning.


  • Political Influence: Though constitutionally independent, there are occasional concerns about political interference in its functioning.



Key Points: 


  1. C&AG - Supreme Audit Authority in India

  2. Independent authority under the Constitution of India

  3. Pay & Allowances of C&AG is comes under Charged Expenditure (Not Voted Expenditure)

  4. Article 148 of the Constitution of India - Appointment of the C&AG

  5. Articles 149 to 151 - Functions of C&AG

  6. Appointed by the President of India

  7. Tenure: 6 Years or 65 Years of age whichever is earlier

  8. Functions: Audit of Receipts & Expenditure of Government and PSEs (Public Sector Enterprises) 

  9. Reports to Parliament through PAC - Public Accounts Committee and COPU - Committee Of Public Undertakings


–end–




सीएजी (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) के बारे में प्रमुख बिंदु


1. परिचय


  • सीएजी भारतीय संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।


  • इसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संगठनों के खातों का लेखापरीक्षण करना है।


  • सीएजी का कार्यालय सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



2. संवैधानिक प्रावधान


अनुच्छेद 148: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है।


अनुच्छेद 149: सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है।


अनुच्छेद 150: सीएजी द्वारा निर्धारित रूप में संघ और राज्यों के खातों को रखने का आदेश देता है।


अनुच्छेद 151: सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।



3. नियुक्ति और कार्यकाल


  • सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।


  • सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।


  • कार्यकाल समाप्त होने के बाद सीएजी को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता।



4. सीएजी के कार्य


  • सरकारी खातों का लेखापरीक्षण: यह जांच करता है कि सरकारी राजस्व और व्यय को सही ढंग से दर्ज किया गया है और विधिपूर्वक स्वीकृत किया गया है या नहीं।


  • सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का लेखापरीक्षण: सरकारी कंपनियों और निगमों के खातों का लेखापरीक्षण करता है।


  • अनुदान और ऋण का लेखापरीक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संस्थान या प्राधिकरण को दिए गए अनुदान या ऋण का सही उपयोग हुआ है।


  • प्रदर्शन लेखापरीक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का प्रभावी ढंग से, किफायती और आर्थिक रूप से उपयोग किया जा रहा है।


  • प्राप्तियों का लेखापरीक्षण: सरकार की प्राप्तियों जैसे कर, शुल्क, और अन्य आय की जाँच करता है।


  • रिपोर्ट संसद और राज्य विधानमंडलों को: सीएजी की रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति (PAC) और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों (COPU) द्वारा चर्चा की जाती है।



5. महत्व


  • जवाबदेही सुनिश्चित करता है: सरकारी खातों का लेखापरीक्षण करके, सीएजी यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का जिम्मेदारी से उपयोग हो।


  • पारदर्शिता को बढ़ावा देता है: सार्वजनिक लेखापरीक्षण वित्तीय जानकारी को नागरिकों के लिए उपलब्ध कराता है, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।


  • सार्वजनिक धन का संरक्षक: यह सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्तीय निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है।


  • नीति निर्माण में सहायता करता है: प्रदर्शन लेखापरीक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रदान करता है, जिससे शासन में सुधार होता है।



6. चुनौतियाँ


  • सिफारिशों का कार्यान्वयन: सीएजी द्वारा की गई कई सिफारिशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है।


  • पर्याप्त संसाधनों की कमी: कभी-कभी, कार्यालय संसाधनों की कमी का सामना करता है, जिससे उसके कार्यों में बाधा आती है।


  • राजनीतिक प्रभाव: हालांकि यह संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन इसके कामकाज में कभी-कभी राजनीतिक हस्तक्षेप की चिंता होती है।



मुख्य बिंदु:


  1. C&AG - भारत में सर्वोच्च लेखा परीक्षा प्राधिकरण

  2. भारत के संविधान के तहत स्वतंत्र प्राधिकरण

  3. C&AG का वेतन और भत्ते प्रभारित व्यय (मतदान व्यय नहीं) के अंतर्गत आते हैं

  4. भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 - C&AG की नियुक्ति

  5. अनुच्छेद 149 से 151 - C&AG के कार्य

  6. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

  7. कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो

  8. कार्य: सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण

  9. पीएसी - लोक लेखा समिति और सीओपीयू - सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के माध्यम से संसद को रिपोर्ट


-end-