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Wednesday, September 4, 2024

Material Modification - New Definition सामग्री संशोधन - नई परिभाषा

 




Material Modification - New Definition 


  • Authority: ACS 59 dated 26.09.2022 (to the Engineering Code 2012) and Paras 1109 to 1112 of Engineering Code 2012 Click here 

  • MM stands for Material Modification 

  • MM sanctioned as an exception i.e., which should not be ordinarily resorted to. 

  • Work justifies to constitute as Material Modification is :  

  • Any work which is independent work per se (by its very nature),

  • But is essentially required to be done with the existing work 

  • Direct link with the existing work 

Sanction of the MM - Material Modification will be as per delegation of powers issued by the Railway Board from time to time. 

  • The following works will not constitute Material Modification:

  • Modifications that arise due to issue of policy by the Railway Board i.e., change in specifications or standards of construction, interlocking, electrification, traction, SOD requirement. 

  • Minor modifications during the execution of Yard work for completing the same. 

  • Modifications resulting out of statutory or legal requirements

  • Modifications to bring in economy in Construction and timely delivery of Project 

  • Any work essentially required for completing the Project.


Note: As a general rule, any additional scope of work should be sanctioned separately and should not be taken up as Material Modification of an existing work. 

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सामग्री संशोधन - नई परिभाषा

प्राधिकरण: ACS 59 दिनांक 26.09.2022 (इंजीनियरिंग कोड 2012 के लिए) और इंजीनियरिंग कोड 2012 के पैरा 1109 से 1112 यहाँ क्लिक करें  

MM का मतलब है सामग्री संशोधन

MM को अपवाद के रूप में स्वीकृत किया जाता है, अर्थात, जिसका सामान्य रूप से सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।


कार्य को सामग्री संशोधन के रूप में माना जाना उचित है:


  • कोई भी कार्य जो अपने आप में स्वतंत्र कार्य है (अपनी प्रकृति से),

  • लेकिन अनिवार्य रूप से मौजूदा कार्य के साथ किया जाना आवश्यक है

  • मौजूदा कार्य के साथ सीधा संबंध

  • MM - सामग्री संशोधन की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार होगी।


निम्नलिखित कार्य सामग्री संशोधन नहीं माने जाएँगे:


  • रेलवे बोर्ड द्वारा नीति जारी करने के कारण होने वाले संशोधन, अर्थात निर्माण, इंटरलॉकिंग, विद्युतीकरण, कर्षण, एसओडी आवश्यकता के विनिर्देशों या मानकों में परिवर्तन।

  • यार्ड कार्य के निष्पादन के दौरान इसे पूरा करने के लिए किए जाने वाले छोटे-मोटे संशोधन।

  • वैधानिक या कानूनी आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप किए जाने वाले संशोधन

  • निर्माण में मितव्ययिता लाने और परियोजना की समय पर डिलीवरी के लिए किए जाने वाले संशोधन

  • परियोजना को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक कोई भी कार्य।

नोट: एक सामान्य नियम के रूप में, कार्य के किसी भी अतिरिक्त दायरे को अलग से स्वीकृत किया जाना चाहिए और इसे किसी मौजूदा कार्य के भौतिक संशोधन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।


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